पटना हाईकोर्ट ने अब बिहार पुलिस अवर सेवा भर्ती आयोग को नए सिरे से मुख्य परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करने का आदेश दिया. याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों ने जो-जो आरोप लगाए थे उसे न्यायाधीश शिवजी पांडेय की अदालत ने सही पाया.
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