किसानों की जमीन पर बिना अनुमति सड़क बनाना ग्रामीण कार्य विभाग को महंगा पड़ गया। उच्च न्यायालय ने किसानों की रैयती भूमि पर निर्मित सड़क को हटाने का आदेश दिया है।
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