पटना हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस एम आर शाह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करने के बाद ये फैसला सुनाते हुए आदेश पारित किया. इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार से संबद्धन के लिए अनुमोदन मिलने के बाद ही परीक्षा के परिणाम प्रकाशित होंगे.
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