जब्त होने के बाद यह कार्रवाई पुलिस चेकिंग के दौरान मिले रुपयों जेवर और चेक अवैधानिक मानकर 41 (2) के तहत जब्ती बनाती है। रुपये जब्त होने पर पीडि़त सीधे कोर्ट भी जा सकते हैं।
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