न्यायालय ने अपना विस्तृत निर्णय सुनाते हुए सरकार को आदेश दिया कि वह विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल और सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह का नाम ईसीएल के हटाए.
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