पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बिहार में भी पटाखा फोड़ने का समय वही रहेगा. इस समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा.
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