नया कानून गर्भपात की मेडिकल सुविधा मुहैया कराने वाले क्लीनिकों के आसपास 150 मीटर तक के क्षेत्र को सुरक्षित जोन के तहत रखता है जहां प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध है. सिर्फ इतना ही नहीं यदि कोई डॉक्टर स्वयं महिला का गर्भपात नहीं करना चाहता है तो उसे महिला को किसी अन्य डॉक्टर के पास रेफर करना होगा.
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