सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यूजर्स को अपने मौजूदा मोबाइल नंबर को आधार के साथ लिंक करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगी.
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