पटना हाईकोर्ट का आदेश- 6 महीने में भरे जाएं आयुष डॉक्टरों के पद

पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य में खाली आयुष डॉक्टरों की सभी 556 सीटों को 6 महीने के अंदर भरा जाए. मुख्य न्यायधीश एमआर शाह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंड पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

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