Anant Singh: अनंत सिंह पर बाढ़ और सचिवालय थाना में कांड दर्ज थे. घर से एके 47 और बुलेट प्रूफ मिलने के इन्हीं मामलों में अनंत सिंह को निचली अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी. इसी कारण उनकी विधायिकी भी चली गई थी और 2022 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था. पटना हाईकोर्ट ने अब आनंद सिंह को इन आरोपों से बरी कर दिया है और अब वे जेल से बाहर आ गए हैं.
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