जिला परिवहन विभाग द्वारा जारी होने वाले कोडिंग आवेदन फॉर्मेट में चालकों के नाम, पता, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, किस रूट पर उन्हें चलना है, उस रूट का नाम, आधार कार्ड के साथ विभाग को उपलब्ध कराना होगा. तभी उसको उस रूट पर चलने का परमिट दिया जाएगा.
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