दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ऑनलाइन मंचों और अन्य को 22 सितंबर तक ऐसे वीडियो व ऑडियो क्लिप हटाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने महिला को यह आदेश अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मंचों को भेजने की अनुमति दी, अगर वे वीडियो का प्रसारण करते पाए जाते हैं.
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