Bihar News: बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. शादी समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 200 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी.
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