पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) के खिलाफ कोर्ट ने कहा कि हर शख्स को अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का अधिकार है और किसी को भी यह हक नहीं कि वह किसी दूसरे समुदाय के रीति-रिवाजों या नियमों का मजाक उड़ाए. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में 30 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए है.from Latest News मनोरंजन News18 हिंदी https://ift.tt/31VlRPD
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