बिहार (Bihar) में पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) मुखिया और उप मुखिया को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. कोर्ट ने आदेश में कहा है कि मुखिया या उप मुखिया को हटाने से पहले अगर लोक प्रहरी की संस्तुति लेनी जरूरी है.
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