न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. पीठ ने जेल महानिरीक्षक की रिपोर्ट को देखने के बाद कड़ी नाराजगी जताई और कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा तथा रिपोर्ट को दोबारा गृह विभाग के प्रधान सचिव की सहमति के साथ पेश करने को कहा.
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