बिहार सरकार (Bihar Government) तथा बोर्ड के वकीलों के आग्रह पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने STET के ऑनलाइन रिजल्ट के मामले पर 15 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.
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