पूरा मामला पटना के बिशप स्कॉर्ट स्कूल से जुड़ा है. महिला अभिभावक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सरकारी आदेश का हवाला देते हुए ट्रांसपोर्टेशन, लाइब्रेरी और एनुअल चार्जेज नहीं लेने की गुहार लेकर स्कूल पहुंची थी.
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