अगर आप बिना निबंधन कराए शिक्षण संस्थान चला रहे हैं तो खैर नहीं, जानिए... Bhagalpur News

बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम 2010 के तहत जिले में चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों को सरकार से निबंधन कराना अनिवार्य है।

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