बिहार में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र महज छह दिन में बनाए जा सकेंगे. इस सेवा को भी सरकार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के दायरे में ला दिया गया है.
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