कोई भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल या बगैर सीट बेल्ट के वाहन का परिचालन करते हुए पाए जाते हैं तो निर्देशानुसार उन्हें आम नागरिकों से दोगुना जुर्माना वसूल किया जाएगा.
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