गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी. मंत्रालय ने बताया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत यह प्रतिबंध बढ़ाया गया है.
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