शीर्ष न्यायालय ने शरीफ को जमानत राशि के तौर पर एक करोड़ रूपये जमा कराने को भी कहा है. इस दौरान उन्हें देश से बाहर नहीं जाने का आदेश भी दिया. उन्हें अपनी पसंद के डॉक्टर से इलाज कराने की अनुमति होगी.
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