कई साल तक सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमणों को नजरअंदाज करने का आरोप लगने के बाद कराची मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन (केएमसी) को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बाद कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा.
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