बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि राज्य में एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक को 70 हजार और एक को 26 हजार देने का क्या आधार है

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