पहले जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए सभी पेंशनरों को प्रति वर्ष नवंबर में बैंक, कोषागार या पोस्ट ऑफिस में उपस्थित होकर यह प्रमाणित करना पड़ता था कि वे जीवित हैं.
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